Supreme Court: अधिकारियों को बार-बार समन नहीं करें, इनका समय कीमती, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया

India News (इंडिया न्यूज़) , Supreme Court, दिल्ली: देश में हाईकोर्ट बार-बार अधिकारियों को अदालत में पेशी का निर्देश देते है, ऐसा कई राज्यों में देखा गया है। कई हाईकोर्ट के जज अफसरों का धमकाते है, फिर उसका वीडियो वायरल होता है और जज को पब्लिसिटी (Supreme Court) मिलती है। इस तरह की कई घटनाएं पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं पर देश के सभी हाईकोर्ट को आदेश जारी किया है। India News बिहार के मामले पर आदेश 143 मामले को सरकार ने सामने रखा हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में अधिकारियों को ‘तुरंत न बुलाने’ (बहुत कम समय के अंदर) का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें अदालतों में पेश होने के बजाय नागरिकों लोगों का काम करने में अपना कीमती समय बिताना चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बिहार के एक मामले पर सुनवाई कर रहे थे। क्या है मामला? नालंदा जिला निवासी शिक्षक को प्रोन्नत कर प्रधानाध्यापक बनाया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालती आदेश के बावजूद उन्हें नियमित शिक्षक का वेतन नहीं देकर नियोज...